त्रिस्तरीय पंचायतों में स्थान एवं पदों की आरक्षण नीति का शासनादेश जारी,

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए स्थानों व पदों के आरक्षण की नई नीति बृहस्पतिवार को जारी हो गई। नई नीति से जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के पदों के आरक्षण में बड़े बदलाव की संभावना है। सबसे पहले उन जिला, क्षेत्र व ग्राम पंचायतों को आरक्षित किया जाएगा जो अभी तक इससे वंचित रही हैं। आरक्षण की चक्रानुक्रम (रोटेशन) प्रणाली रहेगी, लेकिन इसमें तमाम शर्ते लागू की गई हैं। वर्ष 1995 से लेकर 2015 तक पांच चुनावों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित रही सीटें इस बार संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित नहीं की जाएगी। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से करीब 15 हजार पंचायतों को पहली बार आरक्षण का लाभ मिलेगा।

अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार ने लोकभवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में जारी दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जो ग्राम, क्षेत्र या जिला पंचायतें अभी तक किसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुई हैं, उन्हें सबसे पहले उन्हीं वर्गों के लिए आरक्षित किया जाएगा।

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