उन्नाव दुष्कर्म मामला: सीबीआई ने पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में सेंगर को नहीं बनाया हत्यारोपी

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सीबीआई ने शुक्रवार को उन्नाव के चर्चित दुष्कर्म मामले की पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में अदालत के सामने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में जांच एजेंसी ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके सहयोगियों के ऊपर से हत्या का आरोप हटाते हुए उन्हें महज आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना है। बता दें कि रायबरेली में एनएच-31 पर 28 जुलाई को हुए पीड़िता की कार के एक्सीडेंट में उसकी दो चाचियों की मौत हो गई थी, जबकि वह खुद और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

सीबीआई ने जांच मिलने पर इस मामले में सेंगर और नौ अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया था। 

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सेंगर और एफआईआर में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ महज आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी देने का ही आरोप तय किया गया है।

पीड़िता की कार में टक्कर मारने वाले ट्रक के ड्राइवर आशीष कुमार पाल को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत लापरवाही से मौत के लिए जिम्मेदार होने और सार्वजनिक रास्ते पर खतरनाक ढंग से ड्राइविंग करने का आरोपी बनाया गया है। 

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