रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, वेटिंग टिकट पर लगाई रोक

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500 और 1000 रुपये के नोट लेकर रेलवे की वेटिंग टिकट खरीदने में लगे लोगों पर लगाम लगाने के लिए रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने कहा है कि 11 नंवबर तक वेटिंग टिकट वालों को रिफंड कैश में नहीं मिलेगा।

रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने 11 नंवबर तक रेलवे टिकट बुकिंग के संबंध में बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि 11 नंवबर तक वेटिंग टिकट वालों को रिफंड कैश में नहीं मिलेगा। लोगों के रिफंड का पैसा अकाउंट में भेजा जाएगा। दरअसल 11 नंवबर तक 500 और 1000 रुपए के नोट रेलवे टिकट बुकिंग के लिए वैध करार दिए जाने के बाद टिकटों की बुकिंग के लिए नकदी के लेनदेन में काफी बढ़ोतरी हुई थी। जिसके बाद रेलवे ने यह फैसला लिया है।

रेलवे प्रवक्ता ने कहा कि किसी अकाउंट में बड़ा कैश रिफंड होता है तो उसकी जांच की जाएगी। इस संबंध में रेलवे ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि 8 नवंबर को सरकार द्वारा 500 रुपए और 1000 रुपए को नोट के संबंध में जारी किए गए आदेश के बाद रेलवे स्टेशन कैश में रिफंड देने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए रेलवे ने अपनी रिफंड प्रक्रिया में बदलाव किया है।

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  1. स्टेशन पर किसी भी तरह का कैश रिफंड नहीं दिया जाएगा। इसकी जगह रिफंड के लिए आवेदन करने वाले यात्रियों को स्टेशन की ओर से डिपॉजिट स्लिप दी जाएगी। इस स्लिप का इस्तेमाल रिफंड एप्लाई करने के लिए किया जा सकेगा।

  2. यात्रियों का फंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जिसके लिए यात्री को अपना बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड नंबर रेलवे को देना होगा। यदि रिफंड की कीमत 50 हजार रुपए से ज्यादा है तो यात्री को पैन कार्ड की कॉपी जमा करानी होगी।

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