त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा (अनुग्रह धनराशि) मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसे 2020 कर्मियों की सूची भेजकर मुआवजा भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है।
मुआवजे के संबंधित कुछ प्रकरण कोविड राज्य सलाहकार परिषद को विचार के लिए भेजे गए हैं। इनके बारे में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। मुआवजे का भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के एक माह के भीतर संक्रमण से मौत पर शासन की ओर से मुआवजा भुगतान संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में 1 जून, 2021 को शासनादेश किया गया था। इसके आधार पर मुआवजे के लिए प्रदेश में कुल 3092 आवेदन प्राप्त हुए।
जिलाधिकारियों की ओर से पात्रता के आधार पर 2020 कर्मियों के लिए मुआवजे की संस्तुति की गई है। अपर मुख्य मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को 2020 कर्मियों की सूची के साथ पत्र भेजकर इनके परिजनों को भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है।
शासन ने चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले कर्मियों के पात्रता से संबंधित अभिलेख व जिलाधिकारियों की संस्तुति आयोग को पोर्टल पर उपलब्ध कराई है। अपर मुख्य सचिव ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए पत्र में कहा है कि मुआवजे से संबंधित कुछ मामले कोविड राज्य सलाहकार परिषद को संदंर्भित किए गए हैं। जिनके मुआवजा भुगतान के लिए अलग से पत्र भेजा जाएगा। पंचायती राज विभाग की ओर से आदेश जारी हो जाने के बाद चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को जल्द मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।