दून के मुख्य नगर अधिकारी को हाईकोर्ट से नोटिस जारी,

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हाईकोर्ट ने देहरादून की साप्ताहिक रविवार बाजार के मामले में पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी अभिषेक रुहेला को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार संडे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन  के अध्यक्ष हीरा लाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में कोर्ट ने नगर निगम देहरादून को आईएसबीटी हरिद्वार बाई पास रोड के समीप साप्ताहिक बाजार के लिए चयनित भूमि को तीन सप्ताह के भीतर साफ कर इन लोगों को साप्ताहिक बाजार लगाने के लिए उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे।याचिका में कहा कि वह देहरादून के परेड ग्राउंड के पीछे और तिब्बती मार्केट के सामने 2004 से प्रत्येक रविवार को बाजार लगाते आ रहे हैं जिसमें करीब तीन सौ से अधिक लोग दुकान लगाते हैं। याचिका में कहा कि हर माह नगर निगम को 300 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से किराया भी देते आए हैं।

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