यूपी: शामली के हैवान को आजीवन कारावास की सजा,

0
59

शामली जनपद के कैराना में चार माह पूर्व रामपुर मनिहारन रेलवे प्लेटफार्म पर पांच वर्षीय मूक-बधिर मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश (विशेष पोक्सो न्यायालय) मुमताज अली ने आजीवन कठोर करावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।

विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 15 जून को सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारन रेलवे प्लेटफार्म पर मूक-बधिर महिला की पांच वर्षीय मूक-बधिर बच्ची के साथ साबिर निवासी रामपुर मनिहारन ने दुराचार किया था। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। रेलवे प्लेटफार्म पर चाय की दुकान करने वाले की तहरीर पर शामली जीआरपी थाने में दुराचार की धारा में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिस पर रेलवे पुलिस ने मुजरिम साबिर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया था।

वहीं घटना के छह दिन बाद ही रेलवे पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो ओमप्रकाश कौशिक ने बताया कि अभियोजन पक्ष की और से नौ गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों को अवलोकन करने के बाद अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश (विशेष पोक्सो न्यायालय) मुमताज अली ने मुजरिम साबिर को दुराचार की धारा 376 में आजीवन करावास व 5/6 पोक्सो में भी आजीवन करावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी।

Comments

comments

share it...