रेलवे स्टेशन और ट्रेन में बिना मास्क पहने यात्रियों से लिया जाएगा जुर्माना

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रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अब कोई बिना मास्क दिखा तो उससे रेलवे प्रशासन द्वारा जुर्माना वसूला जाएगा। सोमवार को एनसीआर के महाप्रबंधक वीके त्रिपाठी ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा बैठक में स्टेशन परिसर तथा ट्रेन में मास्क के प्रयोग पर विशेष बल दिया।

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में जीएम एनसीआर ने प्रयागराज मंडल के रेल अफसरों को राज्य के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने की सलाह दी। ताकि स्टेशनों पर परीक्षण के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था और तैनाती की जा सके। उन्होंने कहा कि जोन में कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान में और तेजी लाई जाए। इस दौरान जीएम को अफसरों ने बताया कि यात्रियों को कोविड -19 के खिलाफ विभिन्न सावधानियों की जानकारी देने के लिए पोस्टर, डिजिटल डिस्प्ले, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली आदि का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है।

जीएम ने कहा कि यात्रा के दौरान और रेलवे स्टेशन पर मास्क का उपयोग नहीं करने वाले यात्रियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाए। इसके अलावा कार्यस्थलों और कार्यालयों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्टाफ के इकट्ठा होने वाली जगह जैसे क्रू लॉबी, रनिंग रूम, डिपो आदि में कोविड -19 प्रसार की संभावनाओं को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। कैंटीन, मेस आदि में एक बार में कम संख्या में ही कर्मचारी जाएं।

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