40 करोड़ के घूसखोरी मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बरी

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40 करोड़ रुपए की घूसकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदुरप्पा को बरी कर दिया है. येदुरप्पा के साथ ही उनके दो बेटे और दामाद भी बरी हो गए हैं.

भ्रष्टाचार मामले में येदियुरप्पा को 2011 में जेल भी जाना पड़ा था, हालांकि उन्‍हें जमानत मिल गई थी. उनपर निजी कंपनियों को फायदा देने का आरोप था. बुधवार को येदुरप्पा, उनके दो बेटे, एक दामाद, जेएसडब्लू स्टील के मुखिया सहित चार और लोगों को बरी कर दिया गया. सीबीआई ने  अक्टूबर 2012 में येदुरप्पा समेत 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई को पता लगा था कि येदुरप्पा के बेटों बी वाई राघवेंद्र और बीवाई विजेंद्र और दामाद सोहन कुमार के निजी खातों में 2010 के अगस्त और सितंबर के बीच 20 करोड़ रुपए जमा करवाए गए थे.

हुस्न की मल्लिका 40 की हुईं

साल 2008 से 2011 के बीच मुख्‍यमंत्री रहे येदुरप्पा और उनके दो बेटों पर ट्रस्‍ट खनन लाइसेंस और अन्‍य फायदों के लिए 2010 में 40 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगा था.

बरी होने के बाद येदियुरप्पा ने कहा मुझे न्याय मिला यही मेरा ईनाम है..



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