असम की एक अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. केजरीवाल ने पिछले साल 15 दिसंबर को ट्विटर पर आरोप लगाया था कि पीएम मोदी की स्नातक की डिग्री फर्जी है. इसके बाद असम के दिफू में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 499, 500 और 501 के तहत केस दर्ज हुआ था.
पेशी में हाजिर नहीं हुए थे केजरीवाल
अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को 10 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था. लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया. इससे पहले वो 30 मार्च को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे. इसके बाद अदालत ने ये वारंट जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी.
केजरीवाल ने कहा था
केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा था, ‘मोदी जी 12 पास हैं. उसके बाद की डिग्री फर्जी है.’ उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी पर प्रधानमंत्री की डिग्री के रिकॉर्ड छिपाने का भी आरोप लगाया था. केजरीवाल का कहना था कि अखबारों ने मोदी की जिस डिग्री की तस्वीरें छापी हैं वो फर्जी है. गुजरात यूनिवर्सिटी खुलासा कर चुकी है कि मोदी ने वहां से एमए की परीक्षा 62.3 फीसदी अंकों के साथ पास की थी. लेकिन डीयू ने ऐसी कोई भी जानकारी देने से इनकार किया है. केजरीवाल ने केंद्रीय सूचना आयुक्त को चिट्ठी लिखर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी मांगी थी.
केजरीवाल के खिलाफ ये वारंट ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव सिर पर हैं. जाहिर है बीजेपी की कोशिश होगी कि इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा जाए.