चुनावी माहौल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की डिग्री के मामले में तीन फरवारी को सुनवाई होगी। अर्जी में एसीजेएम प्रयागराज के चार सितंबर 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। मजिस्ट्रेट के समक्ष फर्जी डिग्री की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी करने की मांग की गई थी।
मजिस्ट्रेट ने अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में इसी आदेश को चुनौती दी गई है। याची का आरोप है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा, मध्यमा, विशारद डिग्री हाईस्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है। केशव प्रसाद ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है।