श्रीनगर: जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जमीनी स्थिति का हवाला देते हुए कश्मीर घाटी में सड़कों पर प्रदर्शन को नियंत्रित करने में पैलेट गनों के इस्तेमाल पर रोक की मांग खारिज कर दी है और कहा कि जबतक भीड़ की हिंसा है तबतक बल प्रयोग अपरिहार्य है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन पॉल वसंतकुमार और न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मार्गे की पीठ ने उन अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का अनुरोध मानने से इनकार भी कर दिया जिन्होंने उन पर (अनियंत्रित भीड़ पर) पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। पीठ ने प्रशासन को घायलों का राज्य या उसके बाहर विशेषज्ञों द्वारा इलाज कराने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने कल यहां अपने आदेश में कहा, ‘वर्तमान जमीनी स्थिति तथा यह बात ध्यान में रखकर कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय पैलेट गनों का अन्य विकल्प ढूंढने के लिए 26 जुलाई, 2016 को अपने स्मार पत्र के जरिए पहले ही विशेष समिति गठित कर चुका है…..