शादी समारोहों और धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों की छूट, आधी क्षमता से खुलेंगे रेस्टोरेंट व मॉल

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कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आने के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में 21 जून से रेस्टोरेंट व मॉल खुल जाएंगे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते 50 फीसदी क्षमता से ही खोला जाएगा। शादी विवाह में शामिल होने वालों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर जुटने वालों की संख्या भी 5 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालय में अब सभी कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी।

स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगी। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से शनिवार देर रात जारी गाइडलाइन के अनुसार साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं मिलेगी जिसमें भीड़ एकत्र होनी हो या किसी प्रकार का जुलूस निकलना हो। गाइडलाइन के मुताबिक पुरातत्व विभाग के स्मारक, प्राणि उद्यान व पार्क पूर्व निर्धारित समय पर खोले जाएंगे।

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