उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन करने की आयु सीमा का निर्धारण 01-07-2018 किए जाने का अंतरिम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति चन्द्रधारी सिंह ने यह आदेश अभिषेक मिश्रा व 74 अन्य याचियों की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।
याचियों ने उच्च न्यायालय में आवेदन करने के लिए आयु सीमा में छूट दिए जाने के लिए याचिका दाखिल की थी। याचियों के अधिवक्ता दीपक सिंह ने बताया कि सभी याची 23 मार्च 2021 के भर्ती बोर्ड के अधियाचन में निर्धारित आयु सीमा से बाहर हो रहे थे क्योंकि भर्ती बोर्ड व शासन द्वारा 2016 के बाद से इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर श्रेणी की कोई भी भर्ती प्रक्रिया का अधियाचन नहीं निकाला गया। 2017 से 2021 तक के सभी पदों का एक साथ अधियाचन 23 मार्च 2021 को भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया। इस अधियाचन में आयु सीमा का निर्धारण 2021 की तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया के हिसाब से किया गया था जबकि गृह विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 2018 में मनीष सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के वाद में यह शपथ पत्र दिया गया था कि अगले चार वर्षों तक 3220 सब इंस्पेक्टर के पदों प्रतिवर्ष नियुक्ति के लिए अधियाचन जारी किए जाएंगे। इसके बाद भी शासन द्वारा 2016 के बाद से कोई भी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया नहीं जारी की गई।
बकौल अधिवक्ता चार वर्षों की नियुक्तियों को एक साथ 23-03-2021 को अधियाचन द्वारा विज्ञापित कर दिया गया और आयु सीमा निर्धारण तत्काल से रखा गया। जिसकी वजह कई अभ्यर्थी ओवर एज होने के कारण फार्म नहीं भर पा रहे थे। इसके बाद याचियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे स्वीकार किया व सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए सभी याचियों को 15 जुलाई 2021 की अंतिम तिथि तक आवेदन करने व भर्ती बोर्ड द्वारा उक्त आवेदन को स्वीकार करने का अंतरिम आदेश पारित किया।