पानीपत। शहर की एक कॉलोनी में प्रेमी ने बाल विवाह निषेध अधिकारी को कॉल कर अपनी नाबालिग प्रेमिका का विवाह रुकवा दिया। इससे पहले प्रेमी ने प्रेमिका के होने वाले पति को कॉल कर विवाह न करने की धमकी दी थी। प्रेमी व उसके परिजन नहीं माने तो प्रेमी ने प्रशासन की मदद ली। फिलहाल बाल विवाह निषेध अधिकारी ने शादी रुकवा दी और परिजनों को किशोरी के जन्म प्रमाण संबंधी कागज लेकर कार्यालय में तलब किया। बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने कागजातों के साथ किशोरी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने बालिग होने तक शादी पर रोक लगा दी है।
चार माह पहले शादी की नीयत से भगा ले गया था प्रेमी
शहर की एक कॉलोनी का रहने वाला आरोपी पड़ोस में ही रहने वाली साढ़े 17 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर शादी की नीयत से भगा ले गया था। दोनों काफी समय तक एक दूसरे के साथ रहे थे। पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया था। वहीं, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी को पता लगा कि लड़की की 28 जनवरी को शादी होनी तय हुई है। प्रेमी ने पहले होने वाले दूल्हे को फोन पर धमकाया। इसके बाद दूल्हे के पिता को धमकी दी। आरोपी ने धमकी दी की अगर वे बारात लेकर पानीपत पहुंचे तो वह किसी भी हद तक चला जाएगा।