बाबरी विध्वंस: BJP के वरिष्ठ नेताओ पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर सुनवाई 2 हफ़्तों के लिए टली

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सुप्रीम कोर्ट में 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाए जाने को लेकर सुनवाई 2 हफ़्तों के लिए टली.

जस्टिस पीसी घोष की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई एक उचित पीठ करेगी. इस पीठ में जस्टिस घोष और जस्टिस आरएफ नरीमन शामिल होंगे. जस्टिस नरीमन आज अदालत में मौजूद नहीं थे. इसी वजह से पीठ ने कहा कि जस्टिस नरीमन गुरुवार को वापस आ जाएंगे और तब पीठ मामले की सुनवाई करेगी.

आडवाणी, जोशी, भारती के अलावा यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल कल्याण सिंह सहित बीजेपी और विश्व हिन्दु परिषद (वीएचपी) के नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी.

इस याचिका पर इससे पहले 6 मार्च की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने इन नेताओं के खिलाफ लगे आरोप हटाने के आदेश का परीक्षण करने का विकल्प खुला रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस मामले की सुनवाई में देरी पर भी चिंता जताई थी. कोर्ट ने तब साफ कहा था कि पहली नजर में इन नेताओं को आरोपों से बरी करना ठीक नहीं लगता. यह कुछ अजीब है. सीबीआई को इस मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ समय पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए थी. निचली अदालत ने तकनीकी आधार पर इन नेताओं को बरी किया था, जिस पर हाइकोर्ट ने भी मुहर लगाई थी.

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