वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि 30 दिसंबर तक कोई व्यक्ति यदि एक बार में कितने भी पुराने नोट जमा करता है, तो उससे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, लेकिन यदि कोई बार-बार ऐसे नोट जमा करने बैंक में जाता है तो उसे पूछताछ का सामना करना पड़ेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि पुराने नोट लेने के लिए कुछ क्षेत्रों में मिलने वाली छूट पिछले हफ्ते खत्म हो चुकी है, इसलिए अब लोगों के पास ऐसे नोट सिर्फ बैंक में ही जमा करने का विकल्प है. गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने पुराने नोट जमा करने के लिए सख्त नियमों की घोषणा की थी. अब वित्त मंत्री ने इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है. रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा था कि 30 दिसंबर तक पांच हजार रुपये से ज्यादा मूल्य के 500 या 1000 के नोट सिर्फ एक बार जमा किए जा सकेंगे और वह भी पूछताछ के बाद. वित्त मंत्री ने पत्रकारों से कहा, ‘यदि कोई एक बार में बैंक में पुराने नोट जमा करता है तो 5,000 की सीमा उस पर लागू नहीं होगी और उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा. लेकिन वही व्यक्ति यदि हर दिन बैंक पुराने नोट जमा करने पहुंच जाता है, तो उसे संदेह की नजर से देखा जाएगा कि आखिर उसे यह नोट कहां से हासिल हुए हैं. इसलिए सबको यह सलाह दी जाती है कि आपके पास चाहे जितने पुराने नोट क्यों न हों, उसे एक बार में ही जमा करें.
रिजर्व बैंक ने कहा था कि पांच हजार रुपए से ज्यादा का यदि कोई पुराने नोट जमा करता है तो संबंधित बैंक के दो अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे. बैंक उस व्यक्ति के जवाब को रिकॉर्ड के रूप में आगे एकाउंटिंग जरूरतों के लिए रखेंगे.