हाईकोर्ट ने कहा परिवार की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी

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हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन इलाके की हरिजन बस्ती में प्रेम विवाह करने वाले युवक के परिवार पर दूसरे समुदाय द्वारा हमले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने पुलिस को पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा आरोपियों के खिलाफ एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने क निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने पीड़ित परिवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पीड़ित परिवार को जान का खतरा है ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा प्रदान करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पीड़ित परिवार घर वापस जाना चाहता है तो उसे पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। इतना ही नहीं वे फिलहाल जहां भी रह रहे है संबंधित थानाध्यक्ष उनको सुरक्षा प्रदान करे।

अदालत ने मामले में एससी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा न दर्ज करने पर पुलिस को निर्देश दिया कि आरोपियों ने दलित समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है ऐसे में उनके खिलाफ एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। अदालत ने अपने फैसले में मामले की जांच एसीपी स्तर के अधिकारी से करवाने व उन्हें सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 6 अप्रैल तय की है।

सुनवाई के दौरान पुलिस की और से पेश अधिवक्ता ने कहा कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने पीड़ित परिवार के घर व दूर तक 10-10 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा अब पुलिस ने दर्ज प्राथमिकी में एससी एक्ट की धाराए भी जोड़ दी है।
अदालत ने यह निर्देश प्रेम विवाह करने वाले युवक सुमित व खुशी के अलावा सुमित के पिता किशन दीप, मां रजनी व बहन चंचल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याची की और से पेश अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा, मनीष कुमार, आकाश वाजपेयी व रिद्धिमा गौड़ ने अदालत को बताया कि सुमित व खुशी ने अपनी इच्छानुसार व बिना किसी दवाब के 17 मार्च को विवाह किया है। उन्होंने कहा कि खुशी दूसरे समुदाय से है जबकि उनके मुवक्किल बाल्मीकि समुदाय से है। उन्होंने कहा इसके नाराज होकर खुशी के परिवार के सदस्य व अन्य ने उनके मुवक्किल के घर पर हमला कर दिया। उन लोगों ने आसपास के घरों में तोड़फोड की। इतना ही नहीं उन लोगों ने उनके मुवक्किलों को जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया।

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