यूपी में 19 अक्तूबर से खुलेंगे विद्यालय,

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An empty classroom is seen during a class operated during lockdown for the healthcare workers' children at the Dupanloup elementary school in Boulogne near Paris, France, on May 05, 2020. Questions rise about the reopening of schools on the eve France's gradual exit from lockdown on 11 May. Photo by Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM

प्रदेश में सभी शिक्षा बोर्डों के विद्यालय 19 अक्तूबर से खुलेंगे। प्रथम चरण में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय दो पालियों में संचलित किए जाएंगे। प्रथम पाली में कक्षा 9 एवं 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बुलाया जाएगा। एक दिन में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत को अलगे दिन बुलाने को कहा गया है। माता-पिता व अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही विद्यार्थियों को विद्यालय बुलाया जा सकेगा। विद्यालय प्रबंधन को छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शनिवार को यहां बताया कि विचार-विमर्श के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी विद्यालयों में 19 अक्तूबर से कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई शुरू करने की सशर्त अनुमति दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि विद्यालय खोले जाने से पहले उन्हें पूरी तरह से सैनेटाइज किया जाए तथा यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के बाद नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाए। साथ ही विद्यालयों में सेनेटाईजर, हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य कार्मिक को खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हों तो, उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुए घर वापस भेज दिया जाय।
डॉ. शर्मा ने कहा कि बच्चों का भविष्य तथा स्वास्थ्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थियों को हैंडवॉश व सेनेटाईजर के प्रयोग के बाद ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। विद्यालयों में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाए। विद्यालय में अगर एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अगर विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से संबद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते हैं तो वाहनों को प्रतिदिन सेनेटाईज कराया जाए तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 
विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाएं। विद्यार्थियों को छह फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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