लखनऊ। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति अरविंद शुक्ल, ससुर उमाशंकर शुक्ला और सास मनोरमा शुक्ला को दोषी ठहराते हुए एडीजे पवन कुमार राय ने आजीवन कारावास और 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
कोर्ट ने इसी मामले में आरोपी रही ननद सिन्दूजा उर्फ टप्पू को हालांकि दहेज हत्या के आरोप से बरी कर दिया लेकिन दहेज प्रताड़ना और दहेज की मांग करने पर दो साल की कैद और 20 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट में सरकारी वकील एमबी यादव और नकुल पाठक ने तर्क दिया कि वादिनी सुमन त्रिपाठी ने 24 नवम्बर 2013 को अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री रूबी की शादी 25 अप्रैल 2012 को अरविंद के साथ हुई थी जिसे ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर मार डाला।