लखनऊ। नाबालिग से बलात्कार कर उसे गर्भवती करने वाले विपिन यादव को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने आजीवन कारावास व तीन लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने एक पुत्री को जन्म दिया है, लिहाजा जुर्माने की रकम पीड़िता की पुत्री को बतौर प्रतिकर अदा की जाए। बच्ची के वयस्क होने तक यह रकम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स की जाए। कोर्ट में सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी ने तर्क दिया कि वादी ने अलीगंज में 9 मई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मकान के बगल में राजीव आवास का निर्माण हो रहा था। इसे आरोपी विपिन यादव बनवा रहा था। आरोपी अक्सर वादी के घर आता था। उसने शादी का झांसा देकर वादी की नाबालिग पुत्री से कई बार बलात्कार किया। पीड़िता की तबीयत खराब होने पर उसके गर्भवती होने का पता चला। आरोपी उसके साथ सात माह से दुराचार कर रहा था। पीड़िता ने एक पुत्री को जन्म दिया था।