महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सहित कई प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वाराणसी शहर में सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक ही दुकान और प्रतिष्ठान खुल सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। थाना स्तर पर पुलिस बाजारों के खुलने और बंद होने के समय की निगरानी करेगी। नियमों के उल्लंघन पर मजिस्ट्रेट को कार्रवाई का अधिकार होगा।अनलॉक प्रक्रिया के दौरान शासन ने सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक बाजारों के खुलने का समय नियत किया था। कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के चलते इस नियम में ढील दे दी गई थी। कई बाजार रात 10 बजे के बाद तक खुलने लगे हैं। यही कारण है कि उन बाजारों में रात तक भीड़ जमी रहती थी। उधर, रात नौ बजे के बाद शहर में नो एंट्री खुलने से भी शहर में भीड़भाड़ बढ़ रही है। दूसरी तरफ मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक शहर में बाजार खोले जाएं। पुलिस गश्त करके इस नियम का पालन सुनिश्चित करें।जिला प्रशासन फिर से कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करेगा। इसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फिर से कड़ाई से लागू किया जाएगा। बाजारों में इसकी निगरानी बढ़ाने के लिए व्यापारिक संगठनों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि कई राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते सतर्कता बरती जा रही है। सुबह नौ से रात नौ बजे तक दुकान और प्रतिष्ठान खोलने का नियम लागू कराया गया है।