सलमान खान को कोर्ट पहुचने में देरी, जज ने कहा- आधे घंटे में हों पेश

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सलमान खान पर आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर कोर्ट का फैसला थोड़ी देर में आ सकता है. सुनवाई के लिए सलमान मंगलवार की शाम को जोधपुर पहुंच गए. हालांकि, अभी सलमान कोर्ट नहीं पहुंचे हैं. सलमान की बहन अलवीरा कोर्ट पहुंच गई हैं. बता दें कि 1998 में जोधपुर में ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान पर अवैध रुप से हथियार रखने का आरोप लगा था. जोधपुर कोर्ट के बाहर सलमान खान के फैंस बड़ी संख्या में मौजूद हैं.

सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 25 के तहत केस चल रहा है. वह यदि इस एक्ट की पहली धारा के तहत दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें अधिकतम तीन साल और दूसरी धारा के तहत दोषी पाए जाते हैं, तो सात साल की सजा हो सकती है. आर्म्स एक्ट की इन्हीं धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर फिल्म अभिनेता संजय दत्त को 6 साल की सजा हुई थी. जो फिलहाल जेल से आजाद हो चुके हैं.

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क्या है आर्म्स एक्ट के तहत केस?एक और दो अक्टूबर 1998 की रात जोधपुर के पास कांकाणी में दो काले हिरण के शिकार का आरोप सलमान खान पर लगा. आरोप है कि शिकार के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार एक पिस्टल और एक राइफल का लाइसेंस खत्म हो गया था और इन हथियारों के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया गया था. 15 अक्टूबर 1998 को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं 3 बटा 25 और 3 बटा 27 के तहत सलमान खान पर केस दर्ज हुआ.

सलमान खान के खिलाफ अक्तूबर 1998 में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 में मामला दर्ज किया गया था. धारा 3/25 के अनुसार वैध लाइसेंस के बगैर हथियार रखना. ये हथियार अवैध माने जाते है. और इस धारा के तहत अधिकतम तीन साल की सजा प्रावधान है.

वहीं धारा 3/27 के तहत अवैध तरीके से हथियारों को रखने के साथ उनका दुरुपयोग करना. यदि यह साबित हो जाता है तो अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है. यदि उन्हें दोषी पाया जाता है तो देखने वाली बात होगी कि सलमान को कितनी सजा दी जाती है. यदि तीन साल से अधिक की सजा सुनाई जाएगी तो उन्हें हाथों हाथ जेल जाना पड़ेगा. तीन साल से कम अवधि की सजा होने पर उन्हें इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने और जमानत हासिल करने का समय दिया जाएगा.

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