टैक्स के दायरे में आई Cryptocurrency, आमदनी पर देना होगा 30 फीसदी कर

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय पहुंचीं, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश होने वाले इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में इनकम टैक्स की सीमा में छूट बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह जनवरी में मिला। यह जीएसटी शुरू होने से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार भी आयकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब टैक्स के दायरे में आएंगी क्रिप्टोकरेंसी। आमदनी पर देना होगा 30 फीसदी का टैक्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट से होने वाली आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह एनपीएस में योगदान पर टैक्स छूट मिलेगी।

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