आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर नहीं हो सकी सुनवाई

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले में आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। सीबीआई ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। आनंद गिरि की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की तरफ से जवाबी हलफनामे दाखिल किए जा चुके हैं। अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।

याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी और सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और संजय कुमार यादव बहस कर रहे हैं। आनंद गिरि पर महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। निचली अदालत आनंद की जमानत अर्जी पहले ही खारिज कर चुकी है। इसके खिलाफ आनंद गिरि ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। 

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