सेविंग्स अकाउंट में 2.5 लाख या करंट अकाउंट 12.5 लाख कैश जमा किया तो मिलेगा आयकर विभाग का नोटिस

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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सिज (सीबीडीटी) ने आयकर एक्ट के नियमों में बदलाव कर दिया है. 15 नवंबर को बोर्ड की तरफ से किए गए बदलावों के बाद सीबीडीटी ने बैंकों से कहा है कि 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक किसी शख्स के एक या उससे ज्यादा करंट अकाउंट में 12.5 लाख रुपये या उससे ज्यादा कैश जमा होने पर इसकी जानकारी बोर्ड को दी जाए. साथ ही बैंकों से उन लोगों की जानकारियां भी देने के लिए कहा गया है जिनके सेविंग्स अकाउंट में इस समय सीमा में 2.5 लाख रुपये या इससे ज्यादा कैश डिपॉजिट किया जाता है. अगर सीबीडीटी की सीमा से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया जाता है तो आयकर विभाग खाताधारकों को नोटिस जारी करेगा.

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देनी होगी जानकारी- कहां से आया पैसा
अगर आपने इस सीमा से ज्यादा रकम बैंक में कैश जमा कराई है तो सिर्फ आयकर विभाग ही नोटिस नहीं भेजेगा बल्कि आपको अपनी आय का स्रोत भी बताना होगा. ये नया नियम पिछले दिनों सरकार की तरफ से 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए जाने के बाद आया है.

पहले क्या थी सीमा?
आपको बता दें कि पिछले नियम के तहत सेविंग्स अकाउंट में एक साल के अंदर 10 लाख रुपये तक कैश डिपॉजिट किया जा सकता था लेकिन अब ये रकम घटाकर 2.5 रुपये कर दी गई है. दूसरी तरफ करंट अकाउंट में पहले कैश जमा कराने की सीमा 50 लाख और उससे ज्यादा थी लेकिन अब इसे घटानकर 12.5 लाख रुपये कर दिया गया है.

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